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Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025 : बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन करने पर वाहन खरीदने के लिए सरकार देगी 5 लाख रूपये का अनुदान

Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025
Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025

Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025 : बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन करने पर वाहन खरीदने के लिए सरकार देगी 5 लाख रूपये का अनुदान इस बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरुआत 2018 में की गई थी इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने और उन्हें रोजगार देने हेतु सरकार द्वारा बस खरीदने हेतु पांच लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं हम यहां इस आर्टिकल के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी नीचे प्रदान करने जा रहे हैं कृपया आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़ें।

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का उद्देश्य

इस Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना तथा आत्मनिर्भर बनाना है इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य के ग्रामीण इलाके आने वाले बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सके इस योजना के तहत राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु बस उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रूपये का अनुदान राशि दी जाती हैं जिससे कि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी एवं रोजगार में बढ़ोतरी हो सकें।

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभ

इस Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025 के तहत आवेदन करने पर उम्मीदवार को बस के क्रय करने पर प्रति बस 5 लाख रूपये अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा आवेदन करने पर बस को योग्य माना जायेगा या मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी अन्य किसी और वाहन के लिए अनुदान राशि नहीं दी जाएगी।

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2025 में आवेदन करने वाले लाभुक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, 10वीं पास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और चालन अनुज्ञप्ति आदि दस्तावेज होना चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना आवेदन के लिए पात्रता

इस योजना में आवेदन करने वाला लाभुक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के पास चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए आवेदन करने वाला लाभुक सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जिस भी प्रखंड में योजना का लाभ लेना चाहते हो उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए एक योजना में एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं।

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

आपको बिहार सरकार परिवहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट appsonline.bih.nic.in पर जाना होगा।

मुख्य पेज में आपको मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन करने हेतु फॉर्म को भरकर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर दें।

इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करके पंजीकृत मोबाइल नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चर कोड डालकर लॉगिन कर लें।

आपके सामने आये हुए आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और उसके बाद मांगे गये सभी दस्जावेजों अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

अब आपके सामने एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा।

अब प्राप्त हुए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana Check

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए: पंजीकरण करें || यहां लॉगिन करें

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन: यहां देखें

आधिकारिक वेबसाइट: appsonline.bih.nic.in

नोट: बिहार योजना संबधित सभी जानकारी के अपडेट पाने के लिए नीचे दिए गये व्हात्सप्प एवं टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।

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